जानते हैं कौन-कौन सी Single use plastic है जिनको खरीदने, बेचने या स्टॅाक में रखने पर जुर्माना देना या जेल जाना पड़ सकता हैं।
1. ईयरबड्स
2. सिगरेअ के पैकेट
3. गुब्बारे में लगे प्लास्टिक स्टिक
4. प्लास्टिक के झंडे
5. थर्मोकोल
6. प्लास्टिक के बने कप, प्लेट, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, और ट्रे।
7. पैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक रैपर
8. निमंत्रण कार्ड
9. 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी
10. आईस्क्रीम स्टिक
11. लॉलीपाप स्टिक
12. मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली प्लास्टिक
किस पर कितना लगेगा जुर्माना
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के अनुसार, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाएगा जिसके अनुसार उल्लंघन करने पर 1 लाख तक जुर्माना या 5 साल की जेल भी हो सकती है
Single use plastics देश के लिए खतरा कैसें
केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल ब्यूरों के अनुसार, भारत में हर दिन लगभग 25,940 टन प्लास्टिक कचरा के रूप में निकलता हैं।
प्लास्टिक 500 से 700 सालों बाद थोड़ा नष्ट होना शुरू होता हैं और पूरी तरह नष्ट होने में 1000 साल से ज्यादा समय लग जाएगा।
Desh duniya se jude rhne ke liye Hume jude rhiye
https://suhupuhu.blogspot.com/
#news #News #national #education #singleuseplastic
0 Comments
if you have any doubts, please let me know