Single Use Plastic Ban, इन चीजाें का उपयोग किया, तो जाना पड़ सकता है जेल

देश में बढ़ रहे Single use plastics के उपयोग को रोकने के लिए केंद्रीय प्रदूषण कंटोल ब्‍यूराें ने 1 जुलाई से प्‍लास्टिक से बनने वाले कुछ उत्‍पादों को पूरी तरह से बैन कर दिया है। 
मंत्रालय द्वारा प्‍लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 पहले से ही 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्‍लास्टिक कैरी बैग के आयात, निर्यात, ब्रिकी, उपयोग और स्‍टॉक को अवैध घोषित कर दिया है। 
31 दिसंबर 2022, से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्‍लास्टिक कैरी बैग के प्रतिबंधन को भी प्रभाव में लाया जाएगा।
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के अनुसार, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाएगा  जिसके अनुसार उल्‍लंघन करने पर 1 लाख तक जुर्माना या 5 साल की जेल भी हो सकती है
 


जानते हैं कौन-कौन सी Single use plastic है जिनको खरीदने, बेचने या स्‍टॅाक में रखने पर जुर्माना देना या जेल जाना पड़ सकता हैं। 

1. ईयरबड्स 

2. सिगरेअ के पैकेट 

3. गुब्‍बारे में लगे प्‍लास्टिक स्टिक 

4. प्‍लास्टिक के झंडे 

5. थर्मोकोल 

6. प्‍लास्टिक के बने कप, प्‍लेट, गिलास, कांटे, चम्‍मच, चाकू, पुआल, और ट्रे।

7. पैकिंग के लिए इस्‍तेमाल किए जाने वाले प्‍लास्टिक रैपर 

8. निमंत्रण कार्ड 

9. 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्‍लास्टिक या पीवीसी 

10. आईस्‍क्रीम स्टिक 

11. लॉलीपाप  स्टिक 

12. मिठाई के डिब्‍बे पर लगने वाली प्‍लास्टिक

किस पर कितना लगेगा जुर्माना

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के अनुसार, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाएगा  जिसके अनुसार उल्‍लंघन करने पर 1 लाख तक जुर्माना या 5 साल की जेल भी हो सकती है

आमजनता और दुकानदारों पर जुर्माना पहली बार पकड़े जाने पर - 500 INR
दूसरी बार जुर्माना - 1000 INR 
तीसरी बार जुर्माना -2000 INR
 
औघोगिक स्‍तर पर पकड़े जाने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंडित किया जाएगा। 20 हजार से एक लाख तक का जुर्मान और 5 साल तक की जेल या दोनों भी हो सकती है
 
कंपनियों द्वारा उल्‍लंघन करने पर पहली बार पकड़े जाने पर 5000 रूपए प्रति टन,दूसरी बार 10,000 रूपए प्रति,तीसरी बार 20,000 रूपए प्रति टन का तक जुर्माना लग सकता हैं।
 

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Single use plastics देश के लिए खतरा कैसें

केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल ब्‍यूरों के अनुसार, भारत में हर दिन लगभग 25,940 टन प्‍लास्टिक कचरा के रूप में निकलता हैं। 

प्‍लास्टिक 500 से 700 सालों बाद थोड़ा नष्‍ट होना शुरू होता हैं और पूरी तरह नष्‍ट होने में 1000 साल से ज्‍यादा समय लग जाएगा।

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